दुष्कर्म मामले में शाहनवाज हुसैन को SC से बड़ा झटका
(रणभेरी): भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता शाहनवाज़ हुसैन को दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में शाहनवाज हुसैन को राहत देने से इन्कार करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ रेप का केस चलता रहेगा। बता दें कि 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके एक महिला ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि वह महिला की याचिका पर सुनवाई करे। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट गए थे और खुद पर लगे आरोपों को फर्जी बताते हुए केस ना चलाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता को राहत देने से इन्कार करते हुए व हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी। जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाहनवाज़ हुसैन द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में “एक निष्पक्ष जांच हो और अगर वाकई कुछ नहीं है तो आप बरी हो जाएंगे”
सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले शाहनवाज हुसैन को राहत देते हुए स्टे दे दिया लेकिन अब अंतिम फैसला करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और शाहनवाज हुसैन को किसी भी प्रकार का राहत देने से इन्कार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी.पीड़ित महिला द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनके तहत शाहनवाज हुसैन के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376 (रेप करने), धारा 328 ( किसी व्यक्ति के खाने-पीने के सामान में नशाली पदार्थ मिलाने), धारा 120बी (आपराधिक षणयंत्र रचने), धारा 506 (जान से मारने की धमकी देने ) के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।