वाराणसी में तेज रफ्तार XUV ने युवती को मारी टक्कर, तीन दिन बाद दर्ज हुई FIR, दिसंबर में होने वाली है शादी

वाराणसी में तेज रफ्तार XUV ने युवती को मारी टक्कर, तीन दिन बाद दर्ज हुई FIR, दिसंबर में होने वाली है शादी

वाराणसी (रणभेरी): सिगरा थाना क्षेत्र के फलमंडी मोड़ पर 13 अक्टूबर की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। देवी जागरण से लौट रही स्कूटी सवार युवती को तेज रफ्तार ब्लैक XUV ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवती चार फीट उछलकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में उसकी आंख, पैर और कंधे में गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया।

घायल युवती छित्तूपुर की चंदुआ निवासी है, जो देवी जागरण और भजन गाकर परिवार का भरण-पोषण करती है। पिता की मौत के बाद वही परिवार का एकमात्र सहारा है। दिसंबर में उसकी शादी तय थी, लेकिन हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। डॉक्टरों के अनुसार, उसकी एक आंख में गंभीर चोट है और पैर व कंधे की हड्डियां टूट गई हैं।

घटना का वीडियो 16 अक्टूबर को सामने आया, जिसमें टक्कर का पूरा दृश्य और कार चालक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने यह वीडियो पुलिस को भी दिया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे के तीन दिन बाद, 16 अक्टूबर की रात जाकर FIR दर्ज की गई।

परिजनों का कहना है कि 15 अक्टूबर को जब वे सिगरा थाने पहुंचे, तो कुछ पुलिसकर्मी आरोपी पक्ष से समझौता करने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। परिवार ने उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

वहीं, सिगरा थाना प्रभारी संजय कुमार ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट की सूचना 13 अक्टूबर की रात मिली थी, लेकिन तब कोई तहरीर नहीं दी गई थी। तहरीर मिलने के बाद बीएनएस की धारा 281, 125(बी) और 324(4) में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर कार और उसके चालक की पहचान की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।

इस हादसे ने एक बार फिर वाराणसी में बेकाबू रफ्तार और पुलिस की सुस्ती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई होती, तो ऐसे हादसों पर लगाम लगाई जा सकती थी।