राहुल गांधी को मिली बेल, अपील पर सुनवाई 13 अप्रैल को

राहुल गांधी को मिली बेल, अपील पर सुनवाई 13 अप्रैल को

(रणभेरी): कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कुछ दिनों पहले सूरत कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी  ‘मोदी उपनाम’ वाली अपनी 2019 की टिप्पणी संबंधी मानहानि के एक मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सोमवार को सूरत पहुंचे। मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत मिल गई है। इस सजा की वजह से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई। जिस वजह से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं सूरत जाने से पहले सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात की। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ एक निर्धारित वाणिज्यिक उड़ान से सूरत पहुंचे। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। इस बीच पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।  

उन्हें यहां की एक अदालत ने उस भाषण के लिए पिछले महीने दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उपनाम को दो भगोड़े उद्योगपतियों के साथ जोड़ा था। कहा था कि ‘‘चोरों” का उपनाम यही कैसे होता है। अदालत ने राहुल गांधी को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन के वास्ते जमानत दी थी। फैसले के एक दिन बाद, उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।