Gyanvapi Masjid Case : वाराणसी शहर में धारा 144 लागू, दर्शन-पूजन के अधिकार मामले में कल आएगा बड़ा फैसला
वाराणसी (रणभेरी): वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद शृंगार गौरी केस की पोषणीयता पर सोमवार को वाराणसी कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। इसी के साथ तय हो जाएगा कि ये केस न्यायालय में चलने योग्य है या नहीं। ज्ञानवापी-शृंगार गौरी प्रकरण में राखी समेत पांच महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं इस पर फैसला 12 सितंबर को आना है।
अदालत में दाखिल अपने प्रार्थना उन्होंने पुराणों के साथ ही मंदिर के इतिहास से लेकर उसके संचरना तक का जिक्र किया है। मांग किया है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी और विग्रहों को 1991 की पूर्व स्थिति की तरह नियमित दर्शन-पूजन के लिए सौंपा जाए और सुरक्षित रखा जाए।
ज्ञानवापी प्रकरण में कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने जा रही है। इसे देखते हुए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गयी है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने संपूर्ण वाराणसी कमिश्नरेट (शहरी क्षेत्र) में धारा 144 लागू कर दिया है। सीपी ने अपने मातहत जिले के अन्य सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करते हुए कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के अनुसार कमिश्नरेट वाराणसी में कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा की गई है। पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 CrPC के आदेश निर्गत किए गए हैं।