उपभोक्ता खुद बढ़ा सकेंगे 20 किलोवाट तक बिजली का भार
गोरखपुर । बिजली निगम के उपभोक्ताओं को 20 किलोवाट तक बिजली भार बढ़ाने के लिए अब बिजली दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना नहीं पड़ेगा। नए नियम के तहत वाणिज्यिक और घरेलू उपभोक्ता अपना भार खुद ही भरा सकते हैं। बिजली निगम के उपभोक्ताओं को 20 किलोवाट तक बिजली भार बढ़ाने के लिए अब बिजली दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना नहीं पड़ेगा। नए नियम के तहत वाणिज्यिक और घरेलू उपभोक्ता अपना भार खुद ही भरा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बिजली निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। पहले उपखंड से लेकर खंड कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद बिजली भार बढ़ाया जाता था। दरअसल, अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक, जैसे राहुल( काल्पनिक नाम) के आवासीय परिसर पर चार किलोलाट के बिजली कनेक्शन है। लेकिन, खपत अधिक है। ऐसे में राहुल को बिजली के उपखंड दफ्तर जाकर भार क्षमता बढ़ाने का फार्म लेकर आवेदन करना होगा। बताया पड़ेगा कि सिंगल फेज केबल पर सिंगल फेज मीटर से आपूर्ति ली जा रही है। लेकिन, भार बढ़ाने के साथ मीटर भी थ्री फेज की लाइन लगवाने की जरूरत है। आवेदन के आधार पर जेई मौके पर जाकर टेक्निकल फिजिबल रिपोर्ट( टीएफआर) भरता है। इसमें बढ़ाए जाने वाले भार का सापेक्ष सिक्योरिटी और मीटर का शुल्क जमा करना होता है। लेकिन, नई व्यवस्था के तहत थोड़ा बदलाव आया है। इसके तहत शहरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता अब घर बैठे घरेलू कनेक्शन का लोड बढ़ा सकेंगे। पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अलावा मोबाइल में सुविधा एप के माध्यम से यह संभव होगा। इसके साथ ही वेबसाइट के माध्यम से कनेक्शनधारकों को नाम और पता आदि संशोधित करने की भी सुविधा मिलेगी। उपभोक्ता पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। उन्हें वेबसाइट पर ही एकाउंट आईडी और मोबाइल नंबर के साथ अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। पंजीकरण के बाद उपभोक्ता को लोड बढ़ाने के लिए कनेक्शन लोड वाले आप्शन में जाकर एकाउंट आईडी, बिल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। यहां किया आवेदन सीधे खंड के संबंधित जेई की लॉगिन में पहुंच जाएगा। उपभोक्ता अपना शुल्क आनलाइन ही भर सकेगा। अधीक्षण अभियंता शहरी एसबी सिंह ने बताया कि बिजली निगम की नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। जैसे, पहले वो आनलाइन अपना बिजली बिल बना लेते थे, अब बिजली का भार भी बढ़ा सकेंगे। उन्हें वेब सेल्फ सर्विस( आनलाइन) के माध्यम से इस सेवा का लाभ मिलेगा।