31 मार्च से पहले हर हाल में बैंक खाता KYC, आधार-पैन करा ले लिंक नहीं तो होगा नुकसान

31 मार्च से पहले हर हाल में बैंक खाता KYC, आधार-पैन करा ले लिंक नहीं तो होगा नुकसान

वाराणसी (रणभेरी): मार्च का आखिरी महीना चल रहा है।अब इस महीने केवल 12 दिन ही रह गए हैं। इसी के साथ कारोबारी साल 2021-22 खत्म हो जाएगा।बता दें कि 31 मार्च न सिर्फ वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन होता है बल्कि यह कई वित्तीय कामों की भी डेडलाइन होती है। अगर इन वित्तीय कामों को समय पर पूरा नहीं किया जाता है तो अगले वित्त वर्ष में समस्या हो सकती है। तो ऐसे इस महीने में आपको कई जरूरी काम निपटाने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है । इन कामों में बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई काम शामिल हैं। इनमें आधार-पैन लिंक, बैंक खाता केवाईसी, फॉर्म 12बी जमा करने आदि से जुड़े कार्य महत्वपूर्ण है।

आपने अगर अपना अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस महीने अवश्य करा लें, नहीं तो आपका पैन डिएक्टिव हो जाएगा। जी हां, पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने निर्धारित तिथि तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह अवैध (इनएक्टिव) हो जाएगा । अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से टीडीएस काटेगा।

अगर आपको लांग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपके लिए एक लाख रुपए तक लांग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट का फायदा उठाने का यही मौका है। 31 मार्च से पहले इस हिसाब से प्रॉफिट बुक करें कि टैक्स छूट का लाभ मिल जाए। इसके लिए आपको 31 मार्च से पहले उतने स्टॉक्स और इक्विटि फंड्स बेच देने चाहिए, जितने पर एक लाख रुपए तक का लाभ मिल जाए। फिर इसी पैसे को अगले वित्त वर्ष में दोबारा इन्वेस्ट कर दें। 

आपका अगर  पब्लिक प्रॉविडेंट फंड  (पीपीएफ), नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें कुछ रकम तो जरूर डाल दें। पीपीएफ और एनपीएस में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली, तो इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा।

31 मार्च तक KYC कराएं अपडेट

बैंक अकाउंट की केवाईसी 31 मार्च 2022 तक डीमैट और बैंक अकाउंट धारकों को केवाईसी अपडेट करानी है। केवाईसी के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है। इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ और अन्य जानकारी भी मांगी जाती है। नियम के मुताबिक अगर आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है। वहीं अगर आपके डीमैट अकाउंट की केवाईसी नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। केवाईसी पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा।


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