डीएम साहब सुनिए ना !

- वाराणसी के सद्दाम हुसैन ने खरीद लिया योगी सरकार के अफसरों का ईमान !
- फर्जी दस्तावेज, गुमराही मानचित्र और तन गई चार मंजिला अवैध इमारत !
- पहले हुआ मुकदमा फिर ध्वस्तीकरण का आदेश, फिर क्यों जाम हुआ बुलडोजर का चक्का !
- बिल्डर रिजवान ने तैयार कराया था कूटरचित दस्वावेज
- पूरे प्रकरण में संदिग्ध है विभागीय बाबू फराज की भूमिका !
- ध्वस्तीकरण से बचने के लिए सद्दाम ने लगा दी सबकी कीमत....तो क्या वीसी साहब तक भी पहुंच रहा हिस्सा !
अजीत सिंह
वाराणसी (रणभेरी)। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब भी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो कहीं न कहीं इस बात की झलक दिखती है कि वो पारदर्शिता के विकास की गति को मूर्त रूप देना चाहते। पर अफसोस जब नजर उनके ही चहते शहर और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक प्रमुख विभाग के कारनामों पर जाती है तो लगता है ये जिम्मेदार अधिकारी या तो सूबे के मुखिया के आंख में धूल झोंककर उन्हें गुमराह कर रहे या फिर इस विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का ठेका ले रखा है। सम्प्रति वाराणसी के सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग वाराणसी विकास प्राधिकरण के काले कारनामें इस बात को सत्य साबित करने का प्रमाण हैं कि पैसों के हवस में विभागीय अफसर अपना ईमान और कुर्सी बेचने को आतुर हैं।
वीडीए के भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार की गंगा में जी भरके गोते लगा रहे हैं। अपने मुखिया को गुमराह कर न सिर्फ अपनी जेब भर रहे बल्कि सरकार की छवि को भी धूमिल करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण में फैला भ्रष्टाचार जगजाहिर है। धर्म नगरी काशी का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां अवैध निर्माण न हुए है। यह सारे अवैध निर्माण वीडीए वीसी के संज्ञान में होता है लेकिन विडंबना यह है कि इन सभी अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण के कर्रवाई के नाम पर सील डील का खेल खेला जाता है।
गरीबों के निर्माण पर बुलडोजर चलाकर वाहवाही लूटने वाले वीडीए का बुलडोजर धन्नासेठों के अवैध निर्माण के आगे जाम हो जाता है। कही राजनीतिक हस्तक्षेप तो कही धन्नासेठों की माया के आगे वीडीए के सभी जिम्मेदार भ्रष्टाचार की गंगा में गोता लगाते रहते है। इसका जीता जागता उदाहरण है विकास प्राधिकरण में जोन नं- 4 के नगवां वार्ड के बृज इंक्लेव कॉलोनी में खड़ी सद्दाम की अवैध इमारत। जिसके ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद भी धनबलियों के आगे वीडीए के अफसरान नतमस्तक है, उनका बुलडोज जाम हो चुका है।
सब जानते हुए भी मासूम बने रहते है वीसी साहब
शहर में हो रहे सभी अवैध निर्माण की निगरानी का जिम्मा वीडीए का होता है। वीडीए वीसी के आदेश पर ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है। यह पीएम के संसदीय क्षेत्र में ऐसा प्रतीत होता की वीडीए वीसी साहब को भी सिर्फ गरीबों का अवैध निर्माण दिखता है। जब बात धन्नासेठों की आती है तो वीसी साहब के बुलडोजर के चक्के को जंग लग जाती है। ऐसा नहीं की शहर में हो रहे अवैध निर्माण की जानकारी वीडीए वीसी को न हो, लेकिन रसूखदारों के आगे वीडीए वीसी में बेबस और बेचारा बन जाते है। धन्नासेठों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं बल्कि वीसी साहब के दया और करुणा की कृपा होती है। सिर्फ नोटिस-नोटिस और मुकदमे की दिखावेपन से ही वीसी साहब धन्नासेठों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं तो बृज इंक्लेव में हुए अवैध निर्माण पर अबतक क्यों नहीं हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ! क्या वीसी साहब भी सद्दाम के रसूख के आगे बेबस और लाचार हो गए हैं !
वीडीए वीसी पुलकित गर्ग
होता रहा अवैध निर्माण और सोते रहे जिम्मेदार
बृज इंक्लेव में में जब सद्दाम के द्वारा अवैध तरीके से मानक के विपरीत जाकर, सारे नियम व कानून को ठेंगे पर रखने के बाद अवैध निर्माण कराया जा रहा था उस वक्त वीडीए के जोनल और जेई कुंभकर्णी नींद में सोए थे। ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं थी, पर नींद में सोना मजबूरी थी क्योंकि सद्दाम ने अपने रसूख के दम पर जिम्मेदारों के मुंह बंद कर दिए थे और आंखों पर पट्टी बांध दी थी। कूटरचित व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृत गुमराह करने वाले मानचित्र के भी विपरीत जाकर लगभग 22.94 मी.x 25.24 मी. वर्गमीटर के क्षेत्रफल में फ्रंट सेटबैक, साइड सेटबैक, रेयर सेटबैक को प्रभावित करते हुए तृतीय तल एवं चतुर्थ तल का निर्माण कर लिया गया। तब जाकर ये जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद से जागे। फिर 29 जुलाई 2024 को नोटिस की दिखावा कार्रवाई करते हुए पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया। बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी रही जिसके विरुद्ध 6 अगस्त 2024 को मुकदमा दर्ज करवाया गया। 02 अगस्त 2024 को निर्माणकर्ता द्वारा अपने भवन का व्यावसायिक शमन मानचित्र दाखिल किया गया है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2024 को अस्वीकार कर दिया गया। अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध दिनांक 05 फरवरी 2025 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है, बाबजूद इसके लगभग 65 दिन बीत जाने के बाद भी वीडीए के भ्रष्ट अधिकारी एक ईंट तक नहीं हिला पाए।
वीडीए का करोड़पति बाबू फराज
क्या ध्वस्तीकरण से बचने के लिए सद्दाम ने खरीद लिया जिम्मेदारों का ईमान !
बृज इंक्लेव कॉलोनी में खड़ी सद्दाम के अवैध इमारत जो मानचित्र स्वीकृत के विपरीत जाकर कराई गई है, के ध्वस्तीकरण का आदेश 5 फरवरी 2025 को ही पारित किया जा चुका है पर, महीनों बीत जाने के बाद भी एक ईंट तक नहीं गिर पाई। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ध्वस्तीकरण से बचने के लिए सद्दाम ने वीडीए के अधिकारियों की ऊंची बोली लगा दी है ! क्या बिल्डर रिजवान जो कूटरचित दस्तावेज को बनवाने में माहिर है वो वीडीए के चर्चित बाबू फराज के साथ मिलकर बचने का कोई नया तरकीब निकाल रहा है ! क्या वीसी साहब भी इन भ्रष्टाचारियों के साथ भ्रष्टाचार की गंगा में गोता लगा रहे है ! आखिर जोनल संजीव कुमार अबतक क्यों नहीं कर सके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, कितने में बेचा ईमान ! आखिर पीएम के संसदीय क्षेत्र को कबतक बदनाम करते रहेंगे वीडीए के ये जिम्मेदार अधिकारी ! यह सारे सवाल दमदारी के साथ जिंदा है और वाराणसी विकास प्राधिकरण को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है।
भेलूपुर जोनल अधिकारी संजीव कुमार
जानिए आरटीआई के जवाब में वीडीए ने क्या कहा
सवाल 1 : वाराणसी विकास प्राधिकरण अंतर्गत नगवां वार्ड के बृज एंक्लेव कालोनी, सरायसुर्जन में क्या किसी सद्दाम हुसैन व अल्ताफ अहमद पुत्रगण स्व. हाजी रियाज अहमद नाम के व्यक्ति के पक्ष में भवन संख्या एन-13/35ए-163-बी, आराजी संख्या-306 पर जी प्लस 4 के फ़्लैट निर्माण हेतु नियमानुसार कोई मानचित्र स्वीकृत किया गया है ?
जवाब : भवन सं.-एन-13/35ए-163-बी, आराजी सं.-306, बृज इनक्लैब कालोनी, सरायसुरजन, वार्ड-नगवॉ, जिला-वाराणसी पर बी+जी+2 तलों का एकल आवासीय मानचित्र स्वीकृत है, जिसका परमिट सं.-वीडीए/बीपी/22-23/1116 है।
सवाल 2 : नगवाँ वार्ड के अंतर्गत सद्दाम हुसैन व अल्ताफ अहमद पुत्रगण स्व. अहमद हाजी द्वारा भवन सं.-एन-13/35ए-163-बी, आराजी सं.-306, बृज इनक्लैब कालानी, सरायसुरजन पर स्वीकृत मानचित्र सं.-वीडीए/बीपी/22-23/1116 के विपरीत फ्रंट सेटबैक, साइड सेटबैक, रेवर सेटबैक को प्रभावित करते हुए तृतीय एवं चतुर्थ तल तक कुल कितने वर्गमीटर के क्षेत्रफल में निर्माण कराया गया है ? सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गयी ? सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए।
जवाब : स्वीकृत मानचित्र (परमिट सं.-वीडीए/बीपी/22-23/1116) के विपरीत लगभग 22.94 मी.x 25.24 मी. वर्गमीटर के क्षेत्रफल में फ्रंट सेटबैक, साइड सेटबैक, रेयर सेटबैक को प्रभावित करते हुए तृतीय तल एवं चतुर्थ तल का निर्माण कार्य किये जाने पर निर्माण के विरूद्ध नियमानुसार उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए दिनांक 29 जुलाई 2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। निर्माणकर्ता द्वारा सील का उल्लंघन कर निर्माण कार्य किये जाने पर निर्माणकर्ता के विरूद्ध थाना-भेलूपुर में एफएआईआर सं.-0327 दिनांक 6 अगस्त 2024 को दर्ज करा दी गयी है। निर्माणकर्ता द्वारा अपने भवन का व्यावसायिक शमन मानचित्र दिनांक 02 अगस्त 2024 को दाखिल किया गया है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2024 को अस्वीकार कर दिया गया है। अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध दिनांक 05 फरवरी 2025 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिया गया है।
सवाल 3 : सद्दाम हुसैन व अल्ताफ अहमद पुत्रगण स्व. हाजी रियाज अहमद को भेलूपुर जोन के बृज एंक्लेव कालोनी में कुल कितने वर्ग फीट भूमि पर नियमानुसार भवन निर्माण हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करते हए अनुमति प्रदान की गयी है? मानचित्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय।
जवाब : भवन सं.-एन-13/35ए-163-बी, आराजी सं.-306, बृज इनक्लैब कालोनी, सरायसुरजन, वार्ड-नगवॉ, जिला-वाराणसी पर बी+जी+2 तलों का एकल आवासीय मानचित्र स्वीकृत है, जिसका परमिट सं.-वीडीए/बीपी/22-23/1116 है।
सवाल 4 : विभागीय रिकार्ड के अनुसार वाराणसी विकास प्राधिकरण अंतर्गत नगवों वार्ड के ब्रिज एंक्लेव कालोनी में क्या किसी सद्दाम हुसैन व अल्ताफ अहमद पुत्रगण स्व. हाजी रियाज अहमद नाम के व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से जी प्लस 4 के भवन में एक दर्जन से अधिक फ्लैट्स का निर्माण किया गया है ? यदि हाँ तो यह बताया जाए कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध अब तक क्या-क्या कानूनी कार्रवाई की गयी?
जवाब : स्वीकृत मानचित्र (परमिट सं.-वीडीए/बीपी/22-23/1116) के विपरीत लगभग 22.94 मी.x 25.24 मी. वर्गमीटर के क्षेत्रफल में फ्रंट सेटबैक, साइड सेटबैक, रेयर सेटबैक को प्रभावित करते हुए तृतीय तल एवं चतुर्थ तल का निर्माण कार्य किये जाने पर निर्माण के विरूद्ध नियमानुसार उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए दिनांक 29 जुलाई 2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। निर्माणकर्ता द्वारा सील का उल्लंघन कर निर्माण कार्य किये जाने पर निर्माणकर्ता के विरूद्ध थाना-भेलूपुर में एफएआईआर सं.-0327 दिनांक 6 अगस्त 2024 को दर्ज करा दी गयी है। निर्माणकर्ता द्वारा अपने भवन का व्यावसायिक शमन मानचित्र दिनांक 02 अगस्त 2024 को दाखिल किया गया है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2024 को अस्वीकार कर दिया गया है। अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध दिनांक 05 फरवरी 2025 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिया गया है।
सवाल 5 : सद्दाम हुसैन व अल्ताफ अहमद पुत्रगण स्व. हाजी रिवाज अहमद द्वारा सभी सरकारी नियमों एवं कानून को दरकिनार करते हुये कराये गये अवैध निर्माण के बावजूद वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कठोरतम कार्रवाई क्यों नहीं की गयी ? क्या उपरोक्त दबंग व भू-माफिया किस्म के व्यक्तियों को विभागीय संरक्षण प्रदान की गयी है ?
जवाब : इसका जवाब नहीं दिया गया।
रणभेरी के अगले अंक में पढ़िए
"किसकी सह पर ऐतहासिक दुर्गाकुंड के तट पर बेधड़क खडी़ हो रही अवैध इमारत"