वाराणसी में सख्त हुई स्वच्छता व्यवस्था: अब सड़क पर थूका या गंगा में पूजा सामग्री डाली तो देना होगा जुर्माना

वाराणसी में सख्त हुई स्वच्छता व्यवस्था: अब सड़क पर थूका या गंगा में पूजा सामग्री डाली तो देना होगा जुर्माना

नगर निगम ने स्वच्छता नियमावली-2021 लागू की, 32 कार्यों पर तय हुई जुर्माना राशि, बार-बार गलती पर होगी FIR

वाराणसी (रणभेरी):  स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को देश के टॉप-5 में शामिल कराने की कवायद में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। अब वाराणसी में स्वच्छता नियमावली-2021 लागू कर दी गई है। इसके तहत 32 तरह की गंदगी या नियम उल्लंघन पर जुर्माना देना होगा। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि सभी विभागों को नई नियमावली की बुक दी गई है और पुराने जुर्माना बुक (स्वच्छता नियमावली-2017) को अमान्य घोषित कर दिया गया है।

अब एकीकृत जुर्माना बुक से वसूली

पहले अलग-अलग मामलों में अलग पर्चियों से जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन अब एक समान बुक के जरिए सभी विभाग जुर्माना लगाएंगे। यह कार्रवाई धारा-46 के अंतर्गत की जाएगी।

  • नगर आयुक्त ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था बार-बार नियमों का उल्लंघन करती है, तो उस पर जुर्माने के साथ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
  • नियमावली के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, वाहन से कूड़ा फेंकने या यात्रियों को ऐसा करने से न रोकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
  • गंगा या किसी भी जलस्रोत में पूजा सामग्री डालना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा करने पर 750 रुपए का जुर्माना देना होगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, पेशाब या जानवरों को खाना डालकर कूड़ा फैलाने पर 250 रुपए का जुर्माना तय किया गया है।
  • जो लोग निर्माण या विध्वंस का मलबा सड़कों, नालियों या गंगा में फेंकेंगे, उन्हें 3000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
  • कूड़ा या अपशिष्ट से भरे ट्रक या वाहन बिना ढंके हुए पाए गए तो उन पर 2000 रुपए जुर्माना लगेगा।
  • औद्योगिक इकाइयों द्वारा बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी बहाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा।
  • खाली प्लॉट, मैदान या अपने घर के बाहर गंदगी फैलाने पर 500 रुपए का जुर्माना तय किया गया है।
  • नदी, नाले या जलाशय में मानव या पशुओं के शवों का निस्तारण करने पर 3000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
  • यदि किसी आयोजन, भंडारे या लंगर स्थल पर अलग-अलग कूड़ेदान नहीं रखे गए, तो आयोजक को 2000 रुपए जुर्माना देना होगा।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2025 में वाराणसी को शीर्ष रैंक दिलाना लक्ष्य है। इसके लिए “शहर की साफ-सफाई में नागरिकों की भागीदारी जरूरी” बताई गई है।