मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना: पत्थरबाजी और लाठीचार्ज के दौरान गिरफ्तार 9 किसानों को कोर्ट से मिली जमानत

मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना: पत्थरबाजी और लाठीचार्ज के दौरान गिरफ्तार 9 किसानों को कोर्ट से मिली जमानत

(रणभेरी): मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना के लिये अधिग्रहण का विरोध के दौरान गिरफ्तार 11 किसानों में से एक महिला किसान श्याम दुलारी पटेल समेत नौ किसानों को कोर्ट से जमानत मिल गई। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत ने मंगलवार को मंजूर की है। वही पिता -पुत्र अजय शंकर एवं जय शंकर की जमानत की सुनाई के लिए 1 जून की तिथि नियत की है। किसानो की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता और द बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानन्द राय, अजय शर्मा एवं कामेश्वर सिंह ने बहस की। नित्यानंद ने बहस करते हुये कोर्ट को बताया कि उक्त योजना से संदर्भित मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय मे लंबित है। 17 मई को हाइकोर्ट मे सुनवाई हेतु तिथि नियत थी, अचानक 16 मई को लाव-लश्कर के साथ विधि विरूद्ध तरीके से वीडीए के अधिकारी बिना मुआवजा दिये किसानो की जमीन पर कब्जा लेने लगे। जिसकी सुनवाई 17 मई को हाईकोर्ट मे होने पर किसानो के वैधानिक साक्ष्य को देखते हुये माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया। जिसके कारण जिला प्रशासन को वापस होना पड़ा।  शांतिपुर्वक विरोध करने पर किसानो पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया और निर्दोष लोगो को फर्जी मुकदमे मे जेल भेज दिया।  उधर, शांतिपूर्वक विरोध कर रहे किसानों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया और निर्दोषों को फर्जी मुकदमे मे जेल भेज दिया गया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लगातार पांच दिन से सुनवाई हो रही है। 

न्यायालय में जिला प्रशासन व सरकार भूमि अधिग्रहण कानून के आधार पर वैधानिक साक्ष्य नही दे पा रहा है। इसको माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आर्डर सीट मे मेंसन किया है। उक्त तर्को एवं साक्ष्यों को सही मानकर किसानों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जिला जज ने पारित कर दिया। इस दौरान मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के संरक्षक विनय शंकर राय समेत अन्य नेता कचहरी में मौजूद रहे। किसानो की जमानत अर्जी मंजूर होने पर खुशी मनाई गई।