ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी, शाम चार बजे आएगा फैसला

ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी, शाम चार बजे आएगा फैसला

वाराणसी (रणभेरी): ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सर्वे रिपोर्ट को लेकर वाराणसी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। वाराणसी कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा " वजूखाने में मिले शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार हटाई जाए, क्योकि शक है कि शिवलिंग के सामने पूर्वी दीवार में नीचे से शिवलिंग को सीमेंट और पत्थरों से जोड़ दिया गया है। महिलाओं ने ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार में बने एक बंद दरवाजे को भी खोलने की मांग की है जो मां श्रृंगार गौरी की ओर जाता है। सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए चीफ कमिश्नर विशाल सिंह और उनकी टीम को दो दिन का और समय मांगा था। सरकारी वकील ने एक और याचिका दायर की है। इसमें सर्वे के लिए एक और कोर्ट कमिश्नर की मांग की गई है. साथ ही वजूखाना और शौचालय को शिफ्ट करने की भी अपील याचिका में की गई है। कोर्ट इस पर 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी। 

बता दें कि असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने बताया था कि रिपोर्ट 50 प्रतिशत तक तैयार हो गई है। रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं है इसलिए आज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। वहीं, ज्ञानवापी मस्जिद की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई है। आज मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की अर्जी पर सुनवाई करेगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि सर्वे का आदेश 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। 

वजुखाना और शौचालय शिफ्ट करने की मांग

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में हिंदू पक्ष के वकील ने एक और याचिका वाराणसी कोर्ट में दायर की है।  इसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर वजूखाना और शौचालय दोनों शिफ्ट करने की मांग की है। साथ ही याचिका में उन्होंने कोर्ट से मस्जिद का सर्वे के लिए एक और आयुक्त नियुक्त करने की भी अपील की है। बता दें कि सोमवार को सर्वे के बाद मस्जिद में वजुखाना के पास शिवलिंग मिलने की बात सामने आई थी। जिसके बाद कोर्ट ने भी उस जगह को सील करने का आदेश दिया था।  हालांकि तीन दिन के सर्वे की रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश होनी था लेकिन विशेष आयुक्त अधिवक्ता विशाल सिंह ने मामले पर आयोग की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम दो दिन का समय मांगा है। जिस पर शाम 4 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।