जीएसटी दरों में कटौती के ऐलान से रोजमर्रा के समान सस्ते

जीएसटी दरों में कटौती के ऐलान से रोजमर्रा के समान सस्ते

अब सिर्फ दो ही स्लैब, लक्जरी पर बड़ा टैक्स प्रोडक्ट्स 

 (रणभेरी): जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अब 5%, 12%, 18% और 28% वाले चार स्लैब की जगह सिर्फ दो दरें होंगी - 5% और 18%। इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी गाड़ियां, यॉट और पर्सनल जेट्स पर 40% की विशेष दर लागू होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, पनीर, छेना जैसी रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। वहीं, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं और गंभीर बीमारियों की दवाएं अब टैक्स-फ्री होंगी।

22 सितंबर से लागू होंगे नए स्लैब

नवरात्रि के पहले दिन से नई दरें प्रभावी होंगी। हालांकि, तंबाकू और पान मसाला पर 40% दर बाद में लागू की जाएगी।

क्या होगा सस्ता?

साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल

टीवी, एसी, फ्रिज

सीमेंट (28% से घटकर 18%)

छोटी कारें और 350cc तक की बाइक

ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर

होटल बुकिंग (12% से घटकर 5%)

जिम, सैलून, योग सेंटर जैसी सेवाएं (18% से घटकर 5%)

क्या होगा महंगा?

IPL और अन्य खेल इवेंट्स के टिकट

कैसिनो और रेस क्लब की एंट्री

लग्जरी आइटम्स (बड़ी कारें, यॉट, पर्सनल एयरक्राफ्ट)

तंबाकू और पान मसाला (जल्द लागू होगी 40% दर)

किसानों और उद्योगों को राहत

खेती की मशीनरी और कीटनाशकों पर टैक्स 12% से घटकर 5%

कपड़ा उद्योग में फाइबर और यार्न पर टैक्स कम

उर्वरक और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण सस्ते

हस्तशिल्प और चमड़े के सामान पर टैक्स 5%

राजस्व पर असर?

शुरुआत में सरकार को सालाना 85,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है, लेकिन बढ़ी खपत और टैक्स चोरी पर लगाम से इसकी भरपाई होगी।