यूपी में नियमों में बदलाव : अब आधार कार्ड से साबित नहीं होगी जन्म तिथि, जानें नया निर्देश
(रणभेरी): उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियोजन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पत्र के अनुसार, आधार कार्ड में जन्म तिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता। इसलिए इसे जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता।
UIDAI के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक ने सरकार को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि आधार कार्ड केवल पहचान और सत्यापन का साधन है, जन्म तिथि के सत्यापन का प्रमाण नहीं है।
नियोजन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि जन्म तिथि के सत्यापन के लिए केवल अन्य वैध दस्तावेजों को ही मान्यता दी जाए। सरकारी भर्तियों, पेंशन, छात्रवृत्ति, प्रमाणीकरण और अन्य मामलों में अब आधार कार्ड को उम्र साबित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।











