शपथ ग्रहण के लिए नहीं जा सकेंगे विधानसभा, कोर्ट ने आजम खां की जमानत याचिका कि खारिज

शपथ ग्रहण के लिए नहीं जा सकेंगे विधानसभा, कोर्ट ने आजम खां की जमानत याचिका कि खारिज

(रणभेरी): उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया में नवविर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। आज एसपी नेता आजम खान विधायक पद की शपथ लेने नहीं जा सकेंगे।सीतापुर जेल प्रशासन ने आजम खां को शपथ लेने के लिए अनुमति देने की याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। इसमें उन्हें विधानसभा में शपथ ग्रहण के लिए ले जाने की इजाजत मांगी गई थी। खान जेल में रहकर रामपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं।  उन पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने सहित कई मामलों में दर्ज हैं।

सोमवार को 348 विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाई गई। मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश कुमार खन्ना सहित बाकी विधायकों को शपथ दिलाई गई। सुरेश खन्ना को वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगलवार को ही अब्दुल्ला आजम और अब्बास अंसारी ने भी शपथ ली।