15 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में एडीओ को तीन साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना

 15 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में एडीओ को तीन साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना

वाराणसी (रणभेरी): 15 साल पहले चंदौली जिले के मुग़लसराय कोतवाली अंर्तगत चकिया तिराहे के पास मानदेय के भुगतान के एवज में एंटी करप्शन की टीम ने एडीओ को चार हजार रिश्वत लेते पकड़ा था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने 15 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में तत्कालीन एडीओ प्रद्युम्न कुमार रस्तोगी को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, राजातालाब क्षेत्र स्थित एक प्रशिक्षण संस्थान के स्वयं सहायता समूह को 42 हजार रुपये के मानदेय का भुगतान होना था। तत्कालीन एडीओ प्रद्युम्न कुमार रस्तोगी ने इस भुगतान से संबंधित बिल को पास करने के लिए अपने हस्ताक्षर के बदले चार हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।18 मार्च 2009 को चंदौली के चकिया तिराहे के पास रिश्वत लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी की टीम ने रंगेहाथ पकड़ा था।