वाराणसी कोर्ट ने लगाया उद्यमी झुनझुनवाला पर 2.97 करोड़ का जुर्माना, 17 साल बाद सुनाई गई सजा

वाराणसी कोर्ट ने लगाया उद्यमी झुनझुनवाला पर 2.97 करोड़ का जुर्माना, 17 साल बाद सुनाई गई सजा

वाराणसी (रणभेरी): वाराणसी के बिजनेसमैन दीनानाथ झुनझुनवाला पर कोर्ट ने बिजली चोरी के वर्ष 2007 के एक मामले में 2 करोड़ 97 लाख 58 हजार 827 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 2 साल कैद की सजा काटनी होगी।  कोर्ट ने कहा कि आरोपी की उम्र 94 साल है। उद्यमी की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए सजा देना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि 99 लाख की बिजली चोरी सिद्ध होती है। ऐसे जुर्माना लगाना उचित होगा। विशेष न्यायधीश (आवश्यक वास्तु अधिनियम) संध्या श्रीवास्तव ने 94 साल के बिजनेसमैन को 17 साल बाद दोषी करार दिया है।

नगरी विद्युत वितरण खंड (षष्टम) तत्कालीन जेई संकट हरण सिंह ने सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें लिखा था कि 11 जून 2007 को वो आशापुर स्थित मेसर्स झुनझुनवाला आयल मिल में बिजली की चेकिंग के लिए गए थे। वहां 200 केवीए का भार 11000 वोल्ट पर स्वीकृत है। एमआरआई रिपोर्ट से बिजली चोरी पकड़ी गई थी। इससे निगम को करीब 99.19 लाख रुपए की चपत लगी थी। इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया था।

वाराणसी के उद्योगपति दीनानाथ झुनझुनवाला के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 9 महीने पहले बड़ी कार्रवाई की थी। उनके वाराणसी स्थित आवास समेत 7 राज्यों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। झुनझुनवाला के खिलाफ 2019 में सीबीआई ने करीब 1000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का केस दर्ज किया था। फिर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED की एंट्री हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, ED ने दो लैपटॉप और 100 से अधिक फाइलों को कब्जे में लिया था। दीनानाथ झुनझुनवाला 4 से 5 दशक पहले फेरी लगाकर कपड़ा बेचते थे। बाद में उन्होंने झूला ब्रांड डालडा (वनस्पति तेल) बनाना शुरू किया, जो यूपी-बिहार में काफी मशहूर रहा है।