आशीष की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने UP सरकार को जारी किया नोटिस
(रणभेरी): लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें राज्य सरकार से लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को एक गवाह पर हमला होने की जानकारी पर कहा कि राज्य सरकार सभी गवाहों को सुरक्षा दे। एक गवाह पर हुए हमले पर राज्य सरकार कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 24 मार्च को होगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे।
आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते दिनों जमानत दी थी। जमानत मंजूर होने के बाद ही मृत किसानों के परिजनों ने फैसले का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। गत वर्ष 3 अक्तूबर को लखीमपुर में तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिले की एक कार चढ़ गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।