अन्याय प्रतिकार यात्रा बवाल मामले में सतुआ बाबा व महंत बालक दास को मिली जमानत

अन्याय प्रतिकार यात्रा बवाल मामले में सतुआ बाबा व महंत बालक दास को मिली जमानत

वाराणसी (रणभेरी): MP-MLA कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत में बुधवार को अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल के मामले में आरोपी महंत संतोष दास सतुआ बाबा व महंत बालक दास ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 20 हजार के व्यक्तिगत बंध पत्र देने पर अंतरिम जमानत दे दी और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए गुरूवार की तिथि नियत कर थी। आज महंत बालक दास और महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा की MP-MLA कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने महंत बालक दास और महंत संतोष दास की कोर्ट ने नियमित जमानत मंजूर कर ली है। दोनो महंत की तरफ से अधिवक्ता एसके द्विवेदी ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा और मामला शांति भंग का बताया। कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपियों की कोई विशेष सहभागिता नहीं है। विडियोग्राफी और फोटोग्राफी में भी कोई सहभागिता नहीं है। अन्य आरोपियों की जमानत हो गई है। ऐसे में इन आरोपियों की भी जमानत मंजूर की जाती है। मामला 7 साल पुरानी अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान उपद्रव से जुड़ा है।

ये है पूरा मामला

गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन करने पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा और महंत बालक दास ने पांच अक्तूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउनहॉल मैदान से प्रतिकार यात्रा निकाली थी। यात्रा के दौरान गोदौलिया चौराहे पर बवाल हुआ था। आगजनी की गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। साथ ही मुकदमा दर्ज करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने सतुआ बाबा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व महंत बालक दास समेत कई लोगों को जिम्मेदार ठहराया। सुनवाई के दौरान ही अविमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत की अर्जी डाली थी। विचार के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी। अब सतुआ बाबा और महंत बालक दास को भी जमानत मिल गई।