पीएम मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़ा आदेश रद्द, गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर लगाया जुर्माना
(रणभेरी): दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल का गुजरात हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़े एक आदेश को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह रकम अरविंद केजरीवाल को गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास जमा करवानी होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी उपलब्ध करवाए। केजरीवाल ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। कोर्ट ने कह कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।