मुस्लिम पक्ष की जवाबी बहस पूरी, औरंगजेब की एंट्री
वाराणसी (रणभेरी): वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी केस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। ज्ञानवापी-मां शृंगार गौरी मामले की सुनवाई आज लगातार तीसरे दिन बुधवार को सुबह सुनवाई शुरू हुई। वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में जारी रही। वादिनी महिलाओं की दलीलों पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने अपनी बहस रखी। मसाजिद कमेटी का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मसले की सुनवाई का अधिकार वक्फ बोर्ड को है ना कि सिविल कोर्ट को।
ज्ञानवापी मस्जिद के वक्फ की संपत्ति होने के दावे को लेकर मंदिर पक्ष की ओर से जवाब देने की तैयारी की जा रही है।ज्ञानवापी मामले में अदालत ने सुबह साढ़े ग्यारह बजे का समय तक किया था। इस लिहाज से तय समय पर अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों ही पक्षों की ओर से सुबह से ही वादी पक्ष के साथ बैठकर अदालत की कार्रवाई पर मंथन किया गया। सुबह अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रमुख वकील शमीम अहमद ने पूर्व की कार्रवाही को आगे बढ़ाया और अदालत को बताया कि यह संपत्ति चूंकि वक्फ की है लिहाजा अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही पूर्व में भी वह अदालत को ज्ञानवापी की संपत्ति को औरंगजेब का बता चुके हैं। औरंगजेब की संपत्ति घोषित करने के बाद से ही इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष अपनी दलीलों की तैयारी में जुट गया था।