छात्रा के आत्महत्या मामले में सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने में तीन पर केस
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वाराणसी (रणभेरी): भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के मामले में भेलूपुर प्रभारी निरीक्षक विजय नारायण मिश्रा ने तीन के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर के मुताबिक, छात्रा स्नेहा सिंह जवाहर एक्सटेन्सन कालोनी दुर्गाकुण्ड में एक हास्टल में जो रामेश्वरम नाम से है, रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती थी। बीते । फरवरी को उसने हास्टल के बन्द कमरे में आत्महत्या (खिड़की के जंगले से) लटककर कर लिया था।
मृतका के शव का पंचायतनामा नियमानुसार उसके परिजनों के उपस्थिति में भरकर पोस्टमार्टम कराया गया था व स्नेहा सिंह के शव को उसके परिजनों को दिया गया था। परिजन ने हरिश्चन्द घाट पर मृतका का हिन्दू रीति रिवाज से अग्नि दाह संस्कार किया था। इस मामले में मृतिका के पिता के तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बुधवार को मुकदमे के मुताबिक, एक्स हैडल पर पुनीत यादव समाजवादी, मनोज काका, अमित यादव के द्वारा उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अपने एक्स हैडल पर सार्वजिनिक रुप से गलत एवं भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार कर रहा है तथा लोगों के मन में महिलाओं के प्रति सरकार के विरुद्ध द्वेष फैलाया जा रहा है। भ्रामक तथ्यों को दुष्प्रचारित किया जा रहा है।
इसके साथ ही पुलिस के छवि को धूमिल करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा समाज व देश में गलत एवं भ्रामक तथ्यों को फैलाकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लोग उन्मादित होकर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर सड़क पर उतरकर कानून व्यवस्था को प्रभावित करें व सरकार के विरुद्ध अपराध करें। उक्त ट्वीट में यह लिखा जा रहा है कि मृतका का पोस्टमार्टम नही किया गया था व शव को परिजनों को दाह संस्कार के लिए सुपुर्द नही किया गया था। सत्यता यह है कि मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया था व पोस्ट पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को दाह संस्कार के लिए सुपुर्द किया गया था। मामले में भेलूपुर थाने में बीएनएस की धारा 353(2), 356(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।