Budget 2023 : भारत की वित्त मंत्री ने पेश किया आम बजट, अब 7 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
नई दिल्ली (रणभेरी): आम बजट देश और देशवासियों के लिए बेहद खास दिन होता है। वित्त मंत्री के लिए तो यह दिन बड़ी जिम्मेदारी वाला दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को यानी 1 फरवरी को साल 2023 का आम बजट पेश किया है। यह उनका पांचवां बजट है। सरकार ने कई बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं जिसमें 7 लाख रुपये तक आय वाले लोगों को टैक्स से छूट दी गई है। इसके अलावा कई चीजें सस्ती और कई चीजें महंगी हुई हैं। बता दें कि यह लिमिट पहले 5 लाख रुपए तक थी।नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालान आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। इसी तरह, ओल्ड रिजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव करते हुए 2.5 लाख रुपये की जगह अब 3 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आयकर स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि, अब से व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स रिजीम अपनाने वालों को 15 लाख रुपये की एनुअल इनकम पर 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे। हालांकि यह राहत नए टैक्स सिस्टम के तहत ही है। पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई है। तीन साल पहले वर्ष 2020 में नया टैक्स सिस्टम लाया गया था। इसमें अधिक टैक्स स्लैब और टैक्स की कम दरें रखी गई। हालांकि इस नए टैक्स सिस्टम में सभी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को हटा दिया गया।
वित्तमंत्री की नई घोषणा
- टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा
- रिटर्न के लिए नया आयकर फार्म जारी किया जाएगा
- वित्त मंत्री ने पांच बड़े अनाउंसमेंट किए हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास के लिए
- इनकम टैक्स छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख
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