कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सभी FIR एक जगह करने का आदेश जारी

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत,  सभी  FIR एक जगह करने का आदेश जारी

(रणभेरी): कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतारे जाने और फिर असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने मामले को लेकर बड़ा फैसला आ गया है। पवन खेड़ा की दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी पुलिस और असम पुलिस को FIR एक साथ करने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि खेड़ा के खिलाफ जो मामले अलग-अलग राज्यों में दर्ज है उन्हें एक जगह कर दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने खेड़ा की गिरफ्तारी पर मंगलवार तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले का जिक्र कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से किया गया था। उन्होंने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से आग्रह किया कि वाराणसी, लखनऊ और असम में खेड़ा के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर सुनवाई की जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने खेड़ा के लिए अंतरिम राहत और प्राथमिकी के एकत्रीकरण की मांग की, क्योंकि देश भर में कई मामले दर्ज किए जा रहे है। सिंघवी ने कहा, खेड़ा ने इस मामले में माफी मांगी  है और कहा कि यह एक गलती थी, जुबान फिलल गई थी। उन्होंने कहा, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं असम पुलिस की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जाने वाली फ्लाइट में बैठे थे। तभी उन्हें रायपुर जाने से रोका गया। कांग्रेस ने इस मामले को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से जोड़ा है। इस बारे में पवन खेड़ा ने बताया कि 'मुझे सामान को लेकर समस्या बताई गई।' इसी बीच खेड़ा की गिरफ्तारी पर पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दोपहर 3 बजेे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करेंगे।