आजम खां भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार,कुछ देर में होगा सजा का ऐलान
(रणभेरी): समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। रामपुर MP MLA Court ने फैसला सुना दिया है। रामपुर कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। आजम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। अब से कुछ देर में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट परिसर के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ-साथ बाहर सड़क पर भी पुलिस तैनात है। आपको बता दें कि आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। जिसका वीडियो वायरल हुआ था।वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी। इससे पहले, आजम खां ने कोर्ट जाने से पहले कहा था कि फैसले के बाद कुछ कहूंगा। आजम खां कोर्ट में मौजूद हैं।
लोकसभा चुनाव 2019 का है मामला
भड़काऊ भाषण का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां लोकसभा का चुनाव लड़़ रहे थे। तब सपा और बसपा का गठबंधन था। वह चुनाव जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था।