हाउस-वाटर टैक्स पर मिलेगी 10 फीसद की छूट

हाउस-वाटर टैक्स पर मिलेगी 10 फीसद की छूट
  • ऑनलाइन भुगतान पर 12 फीसद तक राहत, दिव्यांग और पद्म सम्मानितों को विशेष छूट
  • समय पर टैक्स जमा करना केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शहर के विकास में नागरिकों की भागीदारी भी : नगर आयुक्त

वाराणसी (रणभेरी): शहरवासियों को राहत देते हुए वाराणसी नगर निगम ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स जमा करने पर विशेष छूट योजना शुरू की है। नगर निगम की ओर से 8 मई से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एकमुश्त टैक्स जमा करने वाले भवन स्वामियों को 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। वहीं ऑनलाइन भुगतान करने पर वर्तमान टैक्स में 12 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा।

नगर निगम सभागार में शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चाहता है कि अधिक से अधिक लोग समय से कर जमा करें, ताकि शहर के विकास कार्यों को गति मिल सके और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके।

नगर आयुक्त ने बताया कि ऑनलाइन टैक्स भुगतान करने वाले भवन स्वामी नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे भुगतान कर सकते हैं। इससे लोगों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी और अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए दृष्टिहीन और 80 प्रतिशत दिव्यांग भवन स्वामियों को संपत्तिकर में 100 प्रतिशत तक की छूट दे रहा है। इसके अलावा पद्मश्री और पद्मविभूषण जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त नागरिकों को भी कर में विशेष राहत प्रदान की गई है।

नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार वाराणसी शहर में कुल 2.33 लाख भवन पंजीकृत हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 27 अप्रैल से 6 मई के बीच 4325 भवन स्वामियों ने करीब 1 करोड़ 98 लाख रुपये का संपत्तिकर जमा किया है। नगर निगम को उम्मीद है कि विशेष अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोग टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाएंगे। नगर आयुक्त ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर टैक्स जमा कर छूट योजना का फायदा उठाएं और नगर निगम के राजस्व को मजबूत बनाने में सहयोग करें।

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