CAA प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का UP सरकार को आदेश,वसूली गई रकम वापस करे
(रणभेरी): सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन को सीएए CAA (नागरिकता संशोधन कानून) के यूपी में हुए प्रोटेस्ट और तोड़फोड़ के खिलाफ राज्य सरकार सख्त एक्शन ले रही थी। योगी सरकार ने प्रदर्शनकारियों से प्रोटेस्ट के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारी रकम वसूली। वही अब सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा- जब नोटिस वापस ले लिए गए हैं तो तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि कुर्की कानून के विरुद्ध की गई है और आदेश वापस ले लिया गया है, तो कुर्की को कैसे चलने दिया जा सकता है? वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शुरू की गई 274 वसूली नोटिस और कार्यवाही को वापस ले लिया है।
सुप्रीम कोर्ट से वसूली की वापसी का आदेश नहीं लेने का आग्रह किया है क्योंकि यह राशि करोड़ों रुपये में चली गई और यह दिखाएगा कि प्रशासन द्वारा की गई पूरी प्रक्रिया अवैध थी। पीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि प्रदर्शनकारियों और राज्य सरकार को रिफंड का निर्देश देने के बजाय क्लेम ट्रिब्युनल में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।