मियां - बीवी हो राजी तो झट मिलेगा तलाक, सुप्रीम कोर्ट का ऐतहासिक फैसला

(रणभेरी): सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मियां-बीवी राजी हों तो तुरंत तलाक हो सकता है। अगर मियां-बीवी के बीच रिश्ते बेहतर होने के कोई चांस ही न बचे हों तो ऐसे मामलों में तलाक मंजूर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने तलाक के मामले पर सुनवाई करने के दौरान यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 142 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि अगर किसी मामले पर दोनों पक्ष सहमत हों तो सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में आदेश जारी कर सकता है। अदालत ने अपने हैरान कर देने वाले मामले में कहा कि अगर तलाक के मामले पर मियां-बीवी दोनों सहमत हैं तो उन्हें फैमिली कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, जहां 6 से 18 महीने का इंतेजार करना पड़ता है। जहां एक निर्धारित समयसीमा (6 महीने) तक दोनों पक्षों को अपने रिश्ते सुधारने तथा तलाक के फैसले पर पुनर्विचार करने का समय दिया जाता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की इस नई व्यवस्था के अनुसार, अगर मियां-बीवी हैं शादी खत्म करने के लिए राजी है, तो उन्हें तलाक के लिए निर्धारित 6 महीने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। संवैधानिक पीठ ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि शादी का जारी रहना असंभव है, तो वो अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है। आपसी सहमति से तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लागू छह महीने के इंतजार की कानूनी बाध्यता भी नहीं होगी।