रिंग रोड पर अवैध पेट्रोल का धंधा, पुलिस ने करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, टैंकर सीज
वाराणसी (रणभेरी): वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के रज्जीपुर रिंग रोड पर रविवार की रात को पुलिस ने पेट्रोल/डीजल कटिंग के खेल का खुलासा किया है। पुलिस ने अवैध पेट्रोल कटिंग करते समय पकड़ा जब टैंकर का ड्राइवर सर्विस रोड के किनारे त्रिपाल नुमा एक मड़ये में छिपाकर पेट्रोल निकलवा रहा था। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर से गाड़ी कोटवां पुलिस चौकी पर खड़ा कराके जांच कर अग्रिम कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट दिया। बताया जाता है कि जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति निरीक्षक को इस मामले में जांच कर रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई करने का आदेश दिया।
राजातालाब के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गुलाबचंद ने बताया- पुलिस की सूचना पर जब टीम पहुंची तो रिंग रोड रज्जीपुर (कपरफोरवा) में अवैध डीजल-पेट्रोल के कटिंग और भण्डारण का काम तिरपाल से बने स्थान पर हो रहा था। इस दौरान मौके से एक टैंकर भी पकड़ा गया है। शातिरों ने वाराणसी की सर्विस लेन पर बांस-बल्ली लगाकर तिरपाल से ढककर फ्रन्ट 20 फीट, रियरबैक 30 फीट एवं 15 फीट ऊंचा अहातेनुमा परिसर बनाया हुआ था। जिसमें टैंकर आसानी से अन्दर आ-जा सकता है।
खाद्य निरीक्षक ने बताया- इस दौरान मौके से जमीन का मालिक गणेश गुप्ता मौके से हिरासत में लिया गया। उसने बताया कि यह जमीन रिंग रोड सर्विस लेन से लगी हुई है। जिसे भी डीजल या पेट्रोल बेचना होता है। वह हमारे इस हाल नुमा परिसर में आता है और बेचकर चला जाता है। उसे प्रत्येक लीटर का 85 रुपए दिया जाता है। उसके बाद इसी पेट्रोल को हम 90 रुपए लीटर में बेच देते हैं। दिन भर में तीन से पांच टैंकर से तेल लिया जाता है। मौके से पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने 28 दिसंबर की रात टैंकर संख्या-UP62AT4787 (BPCL) को पकड़ा था। जब उसका ड्राइवर 15 लीटर कटिंग का पेट्रोल बेचने के लिए वहां पहुंचा था। ड्राइवर धर्मराज निवासी बरजी थाना फूलपुर को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। धर्मराज यह टैंकर 5 साल से चला रहा था।
पकड़ा गया टैंकर जौनपुर के रहने वाले फौजदार यादव का है। जिनके पास दो पेट्रोल पंप दुर्गाशक्ति और फौजदार एंड संस मछलीशहर में है। वह पेट्रोल पंप का तेल लेने अलिंगार आया था। वापसी में गणेश गुप्ता के यहां कटिंग का तेल बेचने के लिए पहुंचा था। इस संबंध में खाद्य अधिकारी ने बताया- हर टैंकर में जीपीएस है और इस सर्विस लेन पर कोई मैकेनिक भी नहीं है। गाड़ी मालिक जो की स्वयं पेट्रोल पंप मालिक है। उसने अनऑथराइज्ड हाल्ट के संबंध में कहीं कोई कम्प्लेन रेज नहीं की है। ऐसे में धर्मराज यादव्, गणेश गुप्ता, मुन्ना चौहान और टैंकर मालिक फौजदार यादव सहित अन्य पर डीएम को सूचना देते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
खाद्य अधिकारी ने बताया - गणेश गुप्ता द्वारा अवैध कटिंग के लिए बनाये गये परिसर की जांच की गयी। जांच में मौके पर परिसर में 50-50 लीटर के प्लास्टिक के 03 केन में 150 लीटर मिलावटी पेट्रोल (प्रत्येक में 50 लीटर) एवं 01 छोटे प्लास्टिक के केन में 20 लीटर मिलावटी पेट्रोल भर कर अवैध बिकी हेतु रखा पाया गया। परिसर में इस मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ के अतिरिक्त 50-50 लीटर क्षमता के 03 खाली केन एवं 20 लीटर क्षमता का 01 खाली केन पाया गया। इसके अतिरिक्त परिसर से अवैध कटिंग में प्रयोग हेतु 06 प्लास्टिक की पाइपे पायी गयी। परिसर से कीप, 05 प्लास्टिक की वाल्टियां एवं टिन की 01 टंकी पायी गयी। इस प्रकार परिसर में पाया गया सभी सामान पेट्रोलियम पदार्थों की अवैध कटिंग से सम्बंधित है।