Gyanvapi Masjid Case: अविमुक्तेश्वर के पूजा-पाठ की अर्जी पर सुनवाई टली, जाने कब होगी अगली सुनवाई

Gyanvapi Masjid Case: अविमुक्तेश्वर के पूजा-पाठ की अर्जी पर सुनवाई टली, जाने कब होगी अगली सुनवाई

वाराणसी (रणभेरी): ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर मंगलवार की दोपहर अदालत में सुनवाई हुई। वाराणसी के सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में अविमुक्तेश्वर भगवान आदि की तरफ से किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। अंजुमन की तरफ से एक अधिवक्ता के बीमार होने के कारण सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया। जिस पर पर अदालत ने छह अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख नियत कर दी।

साथ ही अदालत ने वादी पक्ष के अनुरोध पर (कि एक अधिवक्ता शिवम गौड़ को सुप्रीम कोर्ट से आना पड़ता है), ऐसे में कोर्ट ने छह अक्टूबर से प्रतिदिन सुनवाई करने का आदेश दिया। अदालत ने वाद के पोषणीयता के मुद्दे पर रूल 7 नियम 11 के तहत दिए गए आवेदन पर वादी पक्ष की आपत्ति के बाद विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए आदेश दिया है। अदालत में वादी की तरफ से मानबहादुर सिंह,शिवम गौड़ और अनुपम द्विवेदी,एडीजीसी सिविल सुलभ प्रकाश और अंजुमन की तरफ से मुमताज अहमद आदि उपस्थित रहे। 

विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह की तरफ से वाद दाखिल कर परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक,सर्वे में मिले कथित शिवलिंग के पूजा पाठ के साथ परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है।