DGCA ने IndiGo Airlines पर लगाया 5 लाख का जुर्माना, दिव्यांग को नहीं दी थी फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत
(रणभेरी): रांची एयरपोर्ट पर 7 मई को इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने माता-पिता के साथ एक विकलांग बच्चे को रांची हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से रोक दिया था। विमानन महानिदेशक डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन कंपनी पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने कहा कि इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ ने दिव्यांग बच्चे के साथ जैसा बर्ताव किया, वह ठीक नहीं था और इससे स्थितियां भड़क उठीं। डीजीसीए ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और घटना पर नाराजगी जाहिर की, और इंडिगो एयरलाइंस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
डीजीसीए ने कहा- विशेष परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने होते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी सिविल एविएशन रिक्वायमेंट (रेग्युलेशंस) की भावना और प्रतिबद्धता को नहीं निभा सके और ऐसा करने में विफल रहे। इसे देखते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ये जुर्माना संबंधित एयरक्राफ्ट नियमों के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।
इंडिगो, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। कंपनी की पहचान सस्ती फ्लाइट सेवा और समयबद्धता को लेकर है। घरेलू एविएशन मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है। उसके बेड़े में 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं. कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रूट्स पर अपर्नी सर्विसेस देती है।