सुनंदा पुष्कर मामले में हाईकोर्ट ने थरूर को जारी किया नोटिस
(रणभेरी): सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मिली क्लीन चिट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट इस याचिका के पर आज गुरुवार को सुनवाई करने वाला है। मामला न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के सामने लिस्टेड है। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने शशि थरूर को दिल्ली पुलिस द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर करने में 'देरी की माफी' की मांग वाली एक अर्जी पर नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 फरवरी 2023 को तय की है। अगस्त 2021 में एक ट्रायल कोर्ट ने शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि शशि थरूर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। कोर्ट ने कहा था कि हमें कुछ भी ऐसी सामग्री नहीं मिली, जिससे पता चला कि नेता ने सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाया था। अदालत ने माना था कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई सामग्री "पूरी तरह से अपर्याप्त" थी।
कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया में भी कुछ ऐसा नहीं लगता कि थरूर ने पुष्कर को इतनी मानसिक क्रूरता दी होगी कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएं। कोर्ट में शशि थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया कि मुकदमे के दौरान, निचली अदालतों और उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश पारित किए गए थे जहां इस मामले के रिकॉर्ड को किसी के साथ साझा नहीं किया जाने के लिए कहा गया था।