CGSTअधिकारियों ने गुटखा कारोबारी ठिकानों पर की छापेमारी, 6 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कैश और सोना हुआ बरामद
- बेड-गद्दे के नीचे नोटों के बंडल देखकर सन्न रह गए अधिकारी
- व्यवसायी के खिलाफ टैक्स चोरी का मुकदमा भी दर्ज
- सीजीएसटी की टीम ने बरामद नकदी व अन्य सामान एसबीआई के अधिकारियों को सौपा
(रणभेरी): यूपी के हमीरपुर जिले में दयाल गुटखा कारोबारी गुप्ता के ठिकानों पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग की रेड में करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। इसके साथ ही सीजीएसटी की कानपुर टीम की सोलह घंटे तक चली छापेमारी में 6 करोड़ 31 लाख से ज्यादा की कैश और बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया गया है।इस कार्रवाई में करोड़ों के गोरखधंधे का भी खुलासा हुआ है। सीजीएसटी की टीम ने बरामद नकदी व अन्य सामान तीन बक्सों में भरकर एसबीआई के अधिकारियों को सौंप दिया है। इतनी बड़ी धनराशि कारोबारी ने अपने आवास में किचिन और बेड के गद्दे में छिपाकर रखे थे। जिसे गिनने के लिए बैंक कर्मियों को तीन मशीनों की मदद लेनी पड़ी। सीजीएसटी की टीम को तलाशी के दौरान दस्तावेज और अन्य सामग्री भी मिली है।
जांच में पता चला कि गुटखा व्यवसायी अपना करोड़ों का गोरखधंधा दो नौकरों के नाम से कर रहा है। आवास व फैक्टरी से मिले कागजातों से टैक्स चोरी की भी पुष्टि हो रही है। टीम जल्द ही व्यवसायी के खिलाफ टैक्स चोरी का मुकदमा भी दर्ज करा सकती है। मंगलवार की सुबह कानपुर की सीजीएसटी की टीम ने दयाल गुटखा के निर्माता पुरानी गल्ला मंडी निवासी व्यवसायी जगत गुप्ता के आवास पर छापा मारा। आवास के नीचे के हिस्से में ही गुटखा फैक्टरी भी संचालित है। सूत्रों के अनुसार टीम के हाथ कुछ ऐसे कागजात भी लगे हैं, जिनसे साबित होता है कि जगत अपना पूरा कारोबार अपने दो पुराने नौकरों राकेश पंडित और सहदेव गुप्ता के नाम से चला रहा है।
जगत ने साल 2013 के बाद दयाल गुटखा का रजिस्ट्रेशन राकेश पंडित और तंबाकू का रजिस्ट्रेशन सहदेव गुप्ता के नाम से करा रखा है। दोनों ही जगत के मुनीम बताए जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि सीजीएसटी की टीम अपनी कार्रवाई जगत के खिलाफ करती है या फिर इन दोनों मुनीम के खिलाफ।व्यवसायी के आवास व फैक्टरी से निकलते वक्त टीम के डिप्टी कमिश्नर बृजेंद्र कुमार मीणा ने मीडिया को बताया कि गुटखा व्यवसायी के आवास एवं फैक्टरी से टैक्स चोरी से संबंधित भी कुछ कागजात हाथ लगे हैं। पूरी बरामदगी का खुलासा जल्द ही कानपुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की ओर से किया जाएगा।