सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोकी गई अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई, कल होगी सुनवाई
(रणभेरी): दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के अवसर पर शोभायात्रा पर पथराव होने के बाद सुर्खियों में आए जहांगीरपुरी में नगर निगम की टीम अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। इस दौरान कई बुलडोजर ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को गिराया जा रहा था। बुधवार दोपहर साढ़े 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद NDMC ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई। क्योेंकि कोर्ट की ओर से यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश आया है। अब सुप्रीम कोर्ट याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा।जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान में सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप का स्वागत किया है।
जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप का स्वागत करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम अदालत के इस प्रारंभिक आदेश का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में होगा। उन्होंने जारी बयान में कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हमेशा देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में किसी भी सरकार या अदालत के फैसले का स्वागत किया है और आगे भी करता रहेगा। जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे।
उधर, दिल्ली पुलिस के कानून एवं व्यवस्था के विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक का कहना है कि जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान रोक दिया गया है। वहीं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में दिल्ली पुलिस व अर्द्ध सैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई है।वहीं, इससे जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान यहां पर मौजूद मस्जिद के सामने 12 से अधिक अवैध दुकानों को तोड़ा गया। इस बीच कुछ दूरी पर मंदिर के पास कुछ लोगों ने पथराव भी किया।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ याचिका पर अब दोबारा बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। वहीं, जहांगीरपुरी इलाके में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट से रोक की सूचना के बाद मौके पर कार्रवाई रोक दी गई है। इस बाबत जहांगीरपुरी में मौजूद उत्तरी दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही है। कुल मिलाकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अतिमक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है।