अवैध निर्माणों पर चला वीडीए का हथौड़ा

अवैध निर्माणों पर चला वीडीए का हथौड़ा
अवैध निर्माणों पर चला वीडीए का हथौड़ा

वाराणसी रणभेरी। अवैध निर्माण पर वीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध रूम से बनवाए जा रहे तीन निर्माण को सील करा दिया। वहीं निगरानी के लिए पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया। कार्रवाई से निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही। वीडीए टीम ने भेलूपुर वार्ड के सोमनाथ उर्फ सोनू निवासी दुलरी माता मंदिर द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 40'७10' के क्षेत्रफल में भूतल पर बीएचयू नरिया मुख्य मार्ग पर भूतल का व्यावसायिक निर्माण कार्य किये जाने पर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27,व 28  के अन्तर्गत 01.02.2024 को नोटिस की कार्यवाही की गयी।अनधिकृत निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी हेतु सौंप दिया गया। इस दौरान अवर अभियन्ता आरकेसिंह व थाना लंका के पुलिस बल मौजूद रहे। इसके साथ ही भेलूपुर वार्ड के जीडी गुप्ता की ओर से प्लाट नंबर 13 के सामने  ब्रम्हानन्द शिवशक्ति भवन के सामने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 40'७40' के क्षेत्रफल में भूखण्ड पर बी+जी तल का निर्माण पूर्ण कर प्रथम तल पर कॉलम व बीम की सटरिंग का कार्य किया जा रहा था। इस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, व 28  के अन्तर्गत दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को नोटिस जारी की गई थी। वहीं अवैध निर्माण को सोमवार को सील कर दिया गया। इस दौरान अवर अभियन्ता आरके सिंह व भेलूपुर पुलिस मौजूद रही। वहीं,  कोतवाली वार्ड निवासी शिल्पी पत्नी प्रतीक गुजराती की ओर से भवन संख्या के-37/54 ग्वालदास साहू लेन, भवन संख्या के0-37/68 के सामने, वार्ड-कोतवाली, जिला-वाराणसी पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 30  70 वर्गफिट के माप में भूतल, प्रथम तल तक स्लैब कास्ट कर व द्वितीय तल पर स्लैब हेतु शटरिंग का कार्य किए जाने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, व 28  के अन्तर्गत कारण बताओ एवं निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस दी गयी थी। अनधिकृत निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी के लिए सौंप दिया गया। अवर अभियन्ता रवींद्र प्रकाश के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस मौजूद रही।