झुन्ना पंडित समेत आठ को उम्र कैद
वाराणसी (रणभेरी)| विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने दिव्यांग चाय-पान विक्रेता दिलीप पटेल की हत्या के मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने शातिर बदमाश झुन्ना पंडित ऊर्फ श्रीप्रकाश मिश्रा समेत आठ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने झुन्ना पंडित, रवि पटेल, दीपक पटेल, नीरज पटेल उर्फ टुनटुन, दीपक राजभर उर्फ मान्या, संजय पटेल, शैलेश पटेल व राकेश विश्वकर्मा पर 86.5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, साक्ष्य के आभाव में झुन्ना पंडित के माता-पिता समेत नी अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया गया। अदालत में 13 गवाह पेश किए गए। अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह, आलोक श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार दिव्यांग दिलीप पटेल की लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के मड़वा में चाय-पान की दुकान थी। तीन सितंबर 2019 को दिलीप की उसकी दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिलीप के छोटे भाई प्रदीप पटेल ने लालपुर-पांडेयपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया था कि झुन्ना पंडित ने रंगदारी मांगी थी। इनकार करने पर तीन सितंबर 2019 को दिलीप को खोजता हुआ उसके दुकान पहुंचा था। वहां दिलीप को पैसे देने के लिए धमकी दी। विरोध करने पर झुन्ना पंडित ने साथी रवि पटेल के साथ मिलकर गोली मारकर दिलीप की हत्या कर दी। गोलीबारी में एक राहगीर भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में झुन्ना पंडित, रवि पटेल, दीपक पटेल, नीरज पटेल, दीपक राजभर, संजय पटेल, शैलेश पटेल व राकेश विश्वकर्मा समेत 18 लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।