पत्नी को पढ़ाने के लिए मजदूरी की, सरकारी नौकरी लगी तो बिगड़े रिश्ते! पति ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

पत्नी को पढ़ाने के लिए मजदूरी की, सरकारी नौकरी लगी तो बिगड़े रिश्ते! पति ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

वाराणसी (रणभेरी): शिवपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक प्लंबर ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने और विवाद के दौरान अपमानित करने का आरोप लगाया है। पति का कहना है कि शादी के समय वह 10वीं पास था, जबकि पत्नी इंटर पास थी। पत्नी की आगे पढ़ाई की इच्छा पर उसने मजदूरी और प्लंबिंग का काम कर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। आरोप है कि पत्नी ने बीए, एमबीए और बीएड की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की और वर्ष 2022 में आबकारी विभाग में कांस्टेबल के पद पर चयनित हो गई।

पति माता प्रसाद यादव की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद शिवपुर पुलिस ने पत्नी ममता यादव, ससुर नखड़ू यादव और सालों आशीष यादव व सतीश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2011 में हुई थी शादी, पत्नी की पढ़ाई का खर्च उठाने का दावा

माता प्रसाद यादव के अनुसार, वर्ष 2011 में उसकी शादी चौबेपुर क्षेत्र के शंकरपुर निवासी नखड़ू यादव की बेटी ममता यादव से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। उस समय वह 10वीं पास करने के बाद करीब पांच वर्षों से प्लंबिंग का काम कर रहा था, जबकि पत्नी इंटर पास थी।

पति का कहना है कि पत्नी ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई तो उसने उसका समर्थन किया। इसके बाद मजदूरी और प्लंबिंग का काम करके पत्नी की पढ़ाई का खर्च उठाया। पत्नी ने बीए, एमबीए और बीएड की पढ़ाई पूरी की और बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी।

2020 में परिवार से अलग रहने लगे

माता प्रसाद का आरोप है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद पत्नी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। दोनों के बीच आए दिन विवाद होने लगा। परिवार के लोगों के हस्तक्षेप के बावजूद विवाद बढ़ता गया। पति के मुताबिक, पत्नी की जिद के बाद वर्ष 2020 में दोनों परिवार से अलग रहने लगे। इसके बाद वर्ष 2022 में ममता का आबकारी विभाग में कांस्टेबल पद पर चयन हो गया। पति के अनुसार, शुरुआत में परिवार में इसे लेकर खुशी थी, लेकिन इसके बाद पत्नी के व्यवहार में और बदलाव आने लगा।

कई-कई दिन घर नहीं आने का आरोप

पति ने आरोप लगाया कि पत्नी कई-कई दिन तक घर नहीं आती थी। नौकरी की जगह पर जानकारी करने पर भी उसके वहां नहीं मिलने की बात सामने आती थी। घर लौटने पर पूछताछ करने पर वह उसे अपमानित करती थी। पति का यह भी आरोप है कि जब उसने मामले की शिकायत ससुर से की तो ससुर और सालों ने भी उसके साथ गाली-गलौज की।

48 हजार रुपये और जेवर ले जाने का आरोप

माता प्रसाद ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 8 जनवरी 2024 को उसकी गैरमौजूदगी में पत्नी और उसका भाई घर पहुंचे। आरोप है कि दोनों अलमारी में रखे 48 हजार रुपये, 10 ग्राम सोने की चेन और एक अंगूठी लेकर चले गए।

पति का कहना है कि उसने पत्नी से बच्चों से मिलने की बात कही, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद उसने पुलिस से कई बार शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने पर उसने कोर्ट का रुख किया।

12 मई 2026 को मुकदमा वापस लेने की धमकी का आरोप

माता प्रसाद का आरोप है कि 12 मई 2026 को उसकी पत्नी अपने पिता के साथ घर आई और उसे मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। इसके बाद उसने कोर्ट में शिकायत की। शिवपुर पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर मामले में बीएनएस की धारा 115(2), 351(3) और 352 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इंस्पेक्टर अजीत कुमार वर्मा के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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