बुजुर्ग महिला की मौत के बाद सड़क जाम करने पर 45 लोगों के खिलाफ FIR, बृजेश मिश्रा और अजय यादव नामजद

बुजुर्ग महिला की मौत के बाद सड़क जाम करने पर 45 लोगों के खिलाफ FIR, बृजेश मिश्रा और अजय यादव नामजद

चौबेपुर-बाबतपुर मुख्य मार्ग पर लगा था जाम, एंबुलेंस समेत कई वाहन फंसे; चुनावी लाभ के लिए ग्रामीणों को उकसाने का आरोप

वाराणसी (रणभेरी): चौबेपुर थाना क्षेत्र के गुरुवट गांव में 76 वर्षीय इंद्रावती देवी की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद सड़क जाम करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। चौबेपुर-बाबतपुर मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर आवागमन बाधित करने के मामले में पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें राजापुर गांव निवासी बृजेश मिश्रा और गुरुवट गांव निवासी अजय यादव को नामजद किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की आठ धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, इंद्रावती देवी का पोस्टमार्टम कराने के बाद पांच नवंबर की शाम शव परिजनों को सौंप दिया गया था। शव घर पहुंचने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने चौबेपुर-बाबतपुर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान कई एंबुलेंस भी जाम में फंस गईं, जिससे मरीजों और आम राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

चुनावी लाभ के लिए उकसाने का आरोप

थाना प्रभारी सधुबन राम गौतम के अनुसार, परिजन इंद्रावती देवी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान आरोप है कि बृजेश मिश्रा और अजय यादव ने आगामी विधानसभा और पंचायत चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से परिजनों और ग्रामीणों को उकसाकर सड़क जाम करा दिया। शाम करीब छह बजे जाम लगने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ और एंबुलेंस समेत कई वाहन रास्ते में फंस गए।

पुलिस के समझाने पर खुला रास्ता

जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत कर रास्ता खुलवाने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिस का आरोप है कि इस दौरान दोनों नामजद आरोपी लोगों को उकसाते रहे। काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए। इसके बाद पुलिस अभिरक्षा में शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया और यातायात बहाल कराया गया।

आठ धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

थाना प्रभारी सधुबन राम गौतम की तहरीर पर देर रात चोलापुर थाने में बृजेश मिश्रा, अजय यादव समेत 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने BNS की धारा 61(2)(b), 126(2), 189(2), 190, 221, 223(b), 285 और 292 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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