शारदीय नवरात्र में 10 दिन मांस-मुर्गा-मछली की बिक्री पर रोक, नगर निगम ने जारी किया आदेश

शारदीय नवरात्र में 10 दिन मांस-मुर्गा-मछली की बिक्री पर रोक, नगर निगम ने जारी किया आदेश

वाराणसी (रणभेरी): शारदीय नवरात्र का शुभारंभ आज से हो गया है। धर्मनगरी काशी में नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ रूपों की विशेष पूजा-अर्चना का विधान है। इस अवसर पर नगर निगम ने श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे नगर निगम क्षेत्र में अगले 10 दिनों तक मांस, मुर्गा और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने बताया कि महापौर अशोक तिवारी के निर्देश पर सभी विक्रेताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है। नवरात्र में कोई भी मांस, मुर्गा या मछली की दुकान खुली पाई गई तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि सावन महीने में भी पूरे नगर निगम क्षेत्र में इसी प्रकार प्रतिबंध लगाया गया था। उस दौरान नगर निगम की टीमों ने छापेमारी कर कई दुकानों पर एफआईआर भी दर्ज कराई थी।

धर्म की नगरी काशी में नौ देवियों के मंदिर मौजूद हैं। नवरात्र के पहले दिन अलईपुर स्थित माता शैलपुत्री के दर्शन का विधान है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नगर निगम ने व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के साथ ही धार्मिक आस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है।