ओला-उबर बाइक होगी बंद, जुर्माने का प्रावधान

ओला-उबर बाइक होगी बंद, जुर्माने का प्रावधान

(रणभेरी): दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रविवार को बाइक टैक्सियों को सड़कों पर चलने के खिलाफ आगाह किया है और चेतावनी दी है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है और इसके लिए एग्रीगेटर्स को बतौर जुर्माना 1 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जबकि दूसरे अपराध पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की कैद हो सकती है. ऐसी स्थिति में चालक तीन महीने के लिए अपना लाइसेंस भी खो देगा। नोटिस में कहा गया है कि कुछ ऐप-आधारित कंपनियां 1988 के अधिनियम का उल्लंघन करते हुए खुद को एग्रीगेटर के रूप में पेश कर रही हैं। ऐसा करने पर उन्हें एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। दिल्ली से पहले यह नियम महाराष्ट्र में भी लागू किया जा चुका है। इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। यह नियम केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। इस नियम का उद्देश्य सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित कराना है।