मुख्तार गैंग के 2 शूटरों को उम्रकैद, कोर्ट ने 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया

मुख्तार गैंग के 2 शूटरों को उम्रकैद, कोर्ट ने 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया

वाराणसी (रणभेरी सं.)। 8 साल पहले फेरी पटरी, ठेला व्यवसायी संघ के सचिव प्रमोद निगम की हत्या में दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया है। कोर्ट में आठ साल चली सुनवाई में जज ने दोनों हमलावरों को दोषी करार दिया है। दोनों का संपर्क माफिया मुख्तार अंसारी से बताया गया है, आरोपियों ने मुख्तार के शूटर के रूप में काम किया था। केवल गंदगी फैलाने से रोकने पर हत्या करने वाले शूटरों की वारदात को क्रूरतापूर्ण बताया था। पिछली तारीख पर केस में चली लंबी बहस के बाद जज ने फैसले के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की थी। जज ने दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में देकर आज पेश करने का आदेश दिया था।
अऊॠउ विनय सिंह ने बताया कि नंदलाल राय बबलू और शेषनाथ शर्मा को आरोपी बनाया गया था। गवाह, चार्जशीट, साक्ष्य के आधार पर जज ने दोनों को दोषी माना है।

पिछली तारीख पर वकीलों की दलील

कोर्ट में अभियोजन के वकील विनय सिंह ने बताया कि 17 जनवरी 2017 को हुकुलगंज निवासी प्रमोद निगम की इंग्लिशिया लाइन स्थित भारतीय शिक्षा मंदिर के समीप बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए दो लोगों को अरेस्ट किया है। पूछताछ में हत्या की वजह आरोपियों को गंदगी करने से रोकना था। पुलिस के बयान में आरोपियों ने बताया कि प्रमोद ने बबलू को सड़क पर टॉयलेट करने को टोका था। इंसल्ट महसूस किए बबलू ने  शेषनाथ के साथ मिलकर उन्हें गोली मार दी। दोनों को घंटी मिल से पकड़ा गया था और वारदात में प्रयुक्त पिस्टल भी दो लाख से ज्यादा कीमत की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल की और सुनवाई हुई। नंदलाल राय उर्फ बबलू पेशे से अपराधी किस्म का रहा। गाजीपुर में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का खास शूटर माना जाता है । उसके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। हालांकि कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

अब आपको बताते हैं घटनाक्रम

लालपुर थाना क्षेत्र के हुकुलगंज निवासी फेरी-पटरी, ठेला व्यवसायी संघ के सचिव प्रमोद निगम की 17 जनवरी 2017 को रात आठ बजे इंग्लिशिया लाइन-मलदहिया मार्ग पर हत्या कर दी गई। भारतीय शिक्षा मंदिर के पास दो हमलावरों ने अचानक पहुंचकर उन्हें गोली मार दी। प्रमोद ने वारदात से पहले जवाहर मार्केट के समीप एक अधेड़ और एक युवक को पेशाब करने से मना किया था, जिसमें मारपीट भी हुई थी। कुछ दिन बाद चौक पुलिस और एसटीएफ टीम ने ज्वाइंट आॅपरेशन के तहत दो अपराधियों को बेनियापार्क के पास गिरफ्तार किया गया था। आरोपी बबलू ने पुलिस के सामने कबूला था, ''टॉयलेट करते समय प्रमोद के बेटे अभिषेक ने मुझे गालियां दी और मारपीट करने लगा था। प्रमोद ने मुझे पीटा था, तभी सोच लिया था कि टॉयलेट के विवाद में सड़क पर मार खाया, जीना बेकार है। पिस्टल लेकर दोस्त को बुलाया और घटना को अंजाम दिया, मारना बाप-बेटे दोनों को था ।