जेल से बाहर आएगा पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, रेप केस में मिली है उम्रकैद की सजा
(रणभेरी): उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है।कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लाइव लॉ डॉट इन के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी है। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी (15 दिनों) के लिए जमानत दी गई है।
कुलदीप सिंह सेंगर को अपने ही गांव माखी की एक नाबालिग लड़की से कई बार रेप करने का दोषी ठहराया गया था। रेप के समय लड़की नाबालिग थी। कुलदीप सिंह सेंगर को लड़की की पिता की हत्या का आरोपी भी ठहराया गया था।रेप केस में सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव में 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने मामले को 22 दिसंबर को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी (आठ फरवरी) में शामिल होने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनके वकील ने बताया कि शादी की रस्में 18 जनवरी से शुरू होंगी।