हत्या के दोषी को उम्रकैद

हत्या के दोषी को उम्रकैद

आजमगढ़। हत्या के आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार का अर्थ दंड भी लगाया। बुधवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव की अदालत ने सुनाई। मुकदमे के अनुसार थाना मेंहनगर के गंजोर गांव निवासी माया देवी ने 11 दिसंबर 2022 को संबंधित थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप था कि माया देवी अपने पति सकलदीप के साथ तहसील के समीप स्थित अपनी दुकान बंद कर घर लौट रही थी। रास्ते में उसके पट्टीदार सूरज चौहान ने उसे रोका और लोहे की राड से सकलदीप के सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे उसे गंभीर चोटें आई। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सूरज चौहान के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान इस मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने इस मुकदमे के वादी माया देवी, सौरभ चौहान उर्फ अमन चौहान, उप निरीक्षक विमल प्रकाश राय, उप निरीक्षक शिव प्रसाद मिश्र को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सूरज चौहान को दोषी पाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई।