वाराणसी कोर्ट ने गैंगस्टर अभिषेक सिंह हनी को किया दोषमुक्त, केबल कारोबारी की हत्या में 50 हजार इनामिया बना

वाराणसी कोर्ट ने गैंगस्टर अभिषेक सिंह हनी को किया दोषमुक्त, केबल कारोबारी की हत्या में 50 हजार इनामिया बना

वाराणसी (रणभेरी): पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, आर्म्स एक्ट और कूटरचित दस्तावेज की बरामदगी के मामले में कैंट थाने के हिस्ट्रीशीटर अभिषेक सिंह उर्फ हनी को कोर्ट से राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने हनी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

गैंगस्टर अभिषेक सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद अन्य केस के वादियों का डर बढ़ गया हे। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव, विनीत सिंह व नरेश यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 दिसंबर 2012 को शिवपुर में विगत दिनों डिश-केबल व्यवसायी की हत्या में शामिल अभियुक्तों की तलाश जुटी पुलिस के हत्थे हनी सिंह चढ़ गया। गैंगस्टर हनी सिंह को पुलिस ने इस केस में शामिल किया था और उस पर हत्या का आरोप था। उस पर 50 हजार का इनाम भी घोषित था और तलाश में कई टीमें जुटी थी।

19 दिसंबर की रात एसओजी प्रभारी एसपी सिंह को सूचना मिली कि 50 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी अभिषेक सिंह उर्फ हनी होटल इंडिया चौराहे से होते हुए कैंट स्टेशन जा रहा है। उसके शहर से किसी और प्रदेश में भागने की आशंका थी। इसके बाद सूचना पर पुलिस टीम ने इंडिया होटल चौराहे पर घेराबंदी कर दी। नदेसर की तरफ से होटल इंडिया चौराहे पर एक आटो आकर रूका, जिसमें से एक व्यक्ति उतर कर कैंट स्टेशन की ओर पैदल ही जाने के लिए चला। जिसके बाद एसओजी प्रभारी ने टीम के साथ दौड़ाकर पीछा किया और लगभग 15-20 मीटर जाने पर बदमाश हनी सिंह ने फायर झोंक दिया। पुलिस टीम पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की।

जिसमें एक गोली एसओजी प्रभारी के कान के पास से निकल गयी और वह बाल-बाल बचे।  उसके पास से .32 बोर की एक पिस्टल, दो कारतूस, एक खाली मैगजीन, कूटरचित परिचय पत्र और 2020 रुपये बरामद हुआ था। आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।