ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष की अपील पर कोर्ट ने दी नई तिथि, अब 18 अगस्त को होगी सुनवाई
(रणभेरी): वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन के लिए दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं इसपर गुरुवार को सुनवाई 18 अगस्त तक टल गई। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में मुकदमे की वादी 5 महिलाएं दलील पेश कर चुकी हैं। 9 दिन बाद आज अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से जवाबी बहस की जानी थी। उससे पहले कोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अभय नाथ यादव के निधन संबंधी सूचना देते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया। कोर्ट को बताया गया कि मुकदमे से संबंधित फाइल भी उन्हीं के चेंबर में होने के कारण जवाबी बहस की तैयारी नहीं की जा सकी है।लिहाजा, मुकदमे की सुनवाई आज स्थगित करके अगली तिथि 15 दिन के बाद की निर्धारित की जाए। जिला जज की कोर्ट ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 18 अगस्त नियत कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर 23 मई से लेकर अब तक कई तारीखों पर सुनवाई कर चुकी है। मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि श्रृंगार गौरी का मुकदमा सुनवाई योग्य है। वहीं, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 के आवेदन पर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने दिनों तक दलीलें पेश कीं। इसके अलावा डीएम, पुलिस आयुक्त और प्रदेश के मुख्य सचिव की तरफ से डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडेय प्रसाद ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अदालत की ओर से पहले जारी सभी आदेश का पालन कराया गया है। आगे भी न्यायालय की ओर से जो आदेश होगा उसके अनुपालन के लिए शासन व प्रशासन प्रतिबद्ध है।