चारा घोटाले में लालू यादव को पांच साल की सजा, 60 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका

चारा घोटाले में लालू यादव को पांच साल की सजा, 60 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका

(रणभेरी): चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुचर्चित राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सोमवार को 5 साल की सजा सुनाई गई, और 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है। लालू के वकील ने बताया कि आगे जमानत के लिए अर्जी दी जाएगी। लेकिन जमानत नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि इस मामले में लालू के साथ 75 आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था और 24 को रिहा कर दिया गया था। इनमें से 36 को तीन-तीन साल की सजा मुकर्रर की जा चुकी है। वहीं बाकी दोषियों को आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जा रही है।

लालू यादव को सजा के ऐलान के पहले उनकी तबियत और बिगड़ गई है। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ गया। सुबह लालू यादव का ब्लड शुगर 160 पहुंच गया जो सामान्य स्थिति में खाली पेट में 110 होना चाहिए। दूसरी ओर उनका ब्लड प्रेशर 150/ 70 पहुंच गया है। डॉक्टर ने बताया की सजा की सुनवाई होने से पहले लालू यादव रात से ही काफी तनाव में थे। इस कारण उनका बीपी और ब्लड शुगर अनियंत्रित हुआ। 

चारा घोटाले में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो। यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है। CBI ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉमूर्ला तैयार किया। 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें। पशुपालन विभाग ने 1990-92 के दौरान 2,35, 250 रुपए में 50 सांड़, 14, 04,825 रुपए में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदीं।