आपदा में होगी मौत तो मिलेगा चार लाख मुआवजा
भदोही। मानसून सीजन में तमाम तरह की आपदा घटित होती है। मौत होने पर मुआवजा मिलने का प्रावधान है, लेकिन जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग मुआजवा से वंचित रह जाते हैं। बिजली गिरने से या डूबने से किसी की मौत होती है तो पोस्टमार्टम कराने के बाद अन्य प्रकिया होने पर मृतक व्यक्ति के परिजन को मुआवजा मिलता है। शासन की ओर से आपदा से मौत पर चार लाख रुपये, शारीरिक दिव्यांग होने पर 74 हजार से 2.5 लाख रुपये और मकान की क्षति होने पर चार हजार से 1.2 लाख रुपये तक मुआवजा मिलता है। इसके अलावा पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को चार हजार से 37500 रुपये तक मुआवजा मिलते हैं।
शासन की ओर से फसल की क्षति होने पर 8500 से 22,500 की धनराशि मुआवजा के रूप में मिलती है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जिलाधिकारी विशाल सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रट में डूबने से बचाव और सुरक्षा के उपाय विषय को लेकर पोस्टर जारी किया। इसके अलावा उन्होंने समस्त ग्राम प्रधानों और नागरिकों से अपील किया कि नदियों, तालाबों सहित अन्य जल स्त्रोतों के पास बच्चों को न जाने दे। इससे खतरा बना रहता है।