मऊ कासगंज जेल से अब्बास अंसारी की कराई गई पेशी, आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी खारिज

मऊ कासगंज जेल से अब्बास अंसारी की कराई गई पेशी, आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी खारिज

(रणभेरी): कासगंज जेल से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की पेशी मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इस दौरान आरोपियों की ओर से आरोप से मुक्त किए जाने के लिए दी गई अर्जी को सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/ एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने खारिज कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने पेशी की अगली तिथि 6 नियत किया। आचार संहिता उल्लंघन मामले में विधायक अब्बास अंसारी के साथ ही उनके भाई उमर अंसारी समेत कुल छह लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। आरोपी अब्बास अंसारी वर्तमान समय में कासगंज जेल में निरुद्ध हैं।

बताते चलें कि विधान सभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए तय मानक से अधिक वाहन जुलूस निकाला गया था। अभियोजन के अनुसार उपनिरीक्षक आदर्श श्रीवास्तव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रत्याशी अब्बास अंसारी 10 मार्च 21 को  बिना अनुमति के अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। जिससे सड़क जाम हो गई। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना विधायक अब्बास अंसारी, गणेशदत्त मिश्रा, मोहम्मद मुशा आदि के विरुद्ध आरोप पत्र  कोर्ट मे भेजा गया है। मामला सीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें आरोपियों की ओर से प्रार्थना पत्र देकर आरोप से मुक्त किए जाने की मांग की गई थी। जिसे आरोपियों के अधिवक्ता और एपीओ रविंद्र प्रताप यादव के तर्कों को सुनने के बाद सीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने अर्जी को खारिज कर दिया।