वाराणसी में 26 अक्टूबर तक मांस-मछली की बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर 5 हजार का जुर्माना

वाराणसी में 26 अक्टूबर तक मांस-मछली की बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर 5 हजार का जुर्माना

एयर शो को लेकर नगर निगम अलर्ट, नमो घाट के आसपास विशेष निगरानी; गंगा घाटों पर पतंगबाजी भी प्रतिबंधित

वाराणसी (रणभेरी): शारदीय नवरात्र और भारतीय वायुसेना के एरियल डिस्प्ले-2026 को देखते हुए वाराणसी नगर निगम ने मांस-मछली की दुकानों पर निगरानी बढ़ा दी है। नगर निगम के निर्देशों के अनुसार, 26 अक्टूबर तक शहर में मांस, मछली और मुर्गे की बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा। मंगलवार रात सप्तसागर क्षेत्र में जांच के दौरान एक दुकान खुली मिलने पर प्रवर्तन टीम ने दुकानदार पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

नगर निगम की टीमें अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण कर रही हैं। अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन दोबारा करने पर दुकान सील करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज के मुताबिक, जांच के दौरान अधिकतर दुकानें बंद मिलीं, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

नमो घाट के आसपास 20 से 30 किलोमीटर तक प्रतिबंध

नमो घाट पर प्रस्तावित भारतीय वायुसेना के एरियल डिस्प्ले-2026 को ध्यान में रखते हुए 19 से 26 अक्टूबर तक विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन के मुताबिक, लड़ाकू विमानों की उड़ान में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए नमो घाट के आसपास निर्धारित 20 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में मांस-मछली की बिक्री, कटाई और खुले में परिवहन पर रोक लगाई गई है।

नगर निगम का कहना है कि नवरात्र और एयर शो के मद्देनजर प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अभियान लगातार चलाया जाएगा। इसके तहत संबंधित क्षेत्रों में निगरानी और जांच की जा रही है।

काशी विश्वनाथ धाम और मंदिरों के आसपास भी सख्ती

नगर निगम के निर्देशों में धार्मिक स्थलों के आसपास लागू प्रतिबंधों का भी उल्लेख है। पुराने प्रस्तावों और संबंधित नियमों के अनुसार, मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री और पशुवध पर रोक है। वहीं, श्री काशी विश्वनाथ धाम के केंद्र से दो किलोमीटर के दायरे में मांस की बिक्री, इस्तेमाल, भंडारण और पशुवध पर प्रतिबंध लागू होने की बात कही गई है। प्रशासन इन क्षेत्रों में भी नियमों के पालन पर जोर दे रहा है।

गंगा घाटों पर पतंग उड़ाने की मनाही

एयर शो की सुरक्षा व्यवस्था के तहत नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने गंगा घाटों और आसपास के इलाकों में पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। प्रशासन के अनुसार, पतंग का धागा या मांझा लड़ाकू विमानों के इंजन अथवा अन्य संवेदनशील हिस्सों में फंसने से दुर्घटना का खतरा पैदा हो सकता है। नगर आयुक्त ने सभी जोन के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा, ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले नगर निगम कर्मचारियों पर भी अनुशासनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। नगर निगम ने लोगों और व्यापारियों से प्रतिबंधित गतिविधियों से दूर रहने तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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