सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट का झटका, 34 वर्ष पुराने रोड रेज मामले में जाएंगे जेल
(रणभेरी): कांग्रेस नेता और पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को 34 वर्ष पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम अदालत ने एक साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलते ही पंजाब पुलिस सिद्धू को अपनी कस्टडी में ले लेगी। जानकारी के मुताबिक ये घटना 27 दिसंबर 1988 के शाम की है। उस दौरान सिद्धू क्रिकेटर हुआ करते थे और वो अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में गए थे। वहां पर पार्किंग में उनकी एक 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई। इस दौरान सिद्धू ने उन्हें घुटने से मारकर गिरा दिया। आनन-फानन में उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई।
पंजाब पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। 1999 में सेशन कोर्ट ने सिद्धू को राहत देते हुए केस खारिज कर दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, वहां 2006 में फैसला आया। जिसमें सिद्धू और उनके दोस्त को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। फिर से सुप्रीम कोर्ट गए पीड़ित के परिजन इस फैसले के बाद फिर से मृतक के परिजनों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। जिस पर सितंबर 2018 में कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इसके बाद मार्च 2022 में इस केस में फैसला सुरक्षित रखा गया था, जो गुरुवार को सुनाया गया।