वाराणसी (रणभेरी): सोशल मीडिया पर चर्चित होने के लिए हथियार जैसा प्रदर्शन कर रील बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। वाराणसी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में गोदौलिया से दशाश्वमेध मार्ग पर एक युवक
द्वारा कमर में पिस्टल लगाकर वीडियो बनाने का मामला सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और संबंधित युवक की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार वायरल वीडियो की निगरानी के दौरान युवक की पहचान रवि शंकर मिश्रा (23 वर्ष) के रूप में हुई। वह मूल रूप से भीमचंडी क्षेत्र का निवासी बताया गया है तथा वर्तमान में दशाश्वमेध थाना क्षेत्र स्थित अगस्तकुंडा इलाके में रह रहा था। वीडियो में युवक सार्वजनिक स्थान पर पिस्टल जैसी वस्तु के साथ दिखाई दे रहा था, जिससे आम लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने युवक की तलाश शुरू की। जांच के दौरान उसे पकड़ लिया गया और वीडियो में प्रयुक्त हथियारनुमा वस्तु भी बरामद कर ली गई। पूछताछ और तकनीकी जांच में सामने आया कि वीडियो में दिखाई गई पिस्टल असली नहीं थी, बल्कि एक टॉय गन थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थल पर हथियार जैसा प्रदर्शन कर वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना कानून-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता।
पुलिस ने बरामद टॉय गन को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक जांच पूरी की। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाना युवाओं के बीच बढ़ती प्रवृत्ति बनती जा रही है, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। कई बार ऐसे वीडियो देखकर आम नागरिक वास्तविक हथियार होने की आशंका से भयभीत हो सकते हैं।
दशाश्वमेध पुलिस ने युवक के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर लाइक, व्यूज़ और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का ऐसा प्रदर्शन न करें जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो या लोगों में दहशत का माहौल बने।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने वाली संदिग्ध सामग्री की नियमित निगरानी की जाती है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर हथियार या हथियार जैसी वस्तु का प्रदर्शन कर वीडियो बनाता है और उसे प्रसारित करता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
