वाराणसी में हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम मोहलत, 31 मार्च के बाद लगेगा जुर्माना

वाराणसी में हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम मोहलत, 31 मार्च के बाद लगेगा जुर्माना

वाराणसी (रणभेरी): नगर निगम ने शहर में हाउस टैक्स और अन्य श्रेणी करों की वसूली को लेकर अभियान तेज कर दिया है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब सीमित समय बचा है, ऐसे में निगम प्रशासन ने करदाताओं को अंतिम अवसर देते हुए समय पर भुगतान करने की अपील की है।

गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹225 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 18 मार्च तक ₹192.23 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। अब लक्ष्य प्राप्ति के लिए शेष दिनों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो ₹190 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹182.45 करोड़ की वसूली हुई थी। इस बार निगम बेहतर प्रदर्शन की दिशा में प्रयासरत है।

वाराणसी में हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम मोहलत, 31 मार्च के बाद लगेगा जुर्माना

करदाताओं को राहत देने के लिए सरचार्ज में छूट की व्यवस्था भी लागू की गई है। निगम के अनुसार, हजारों भवन स्वामियों को इस योजना का लाभ मिला है, जिससे उन्हें करोड़ों रुपये की राहत प्राप्त हुई। फरवरी से लेकर 18 मार्च के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने कर जमा कर छूट का लाभ उठाया।

निगम ने भुगतान की सुविधा को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम के साथ-साथ शहर के विभिन्न जोनों में कलेक्शन सेंटर भी स्थापित किए हैं। ये केंद्र सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं। इसके अलावा घर-घर जाकर कर वसूली की व्यवस्था भी लागू की गई है।

श्रेणी कर के अंतर्गत दुकान, होटल, अस्पताल, बारातघर, सिनेमा हॉल और विज्ञापन समेत 20 से अधिक प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं। इस मद में भी निगम ने चालू वर्ष के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है, जिसमें अब तक अच्छी प्रगति दर्ज की गई है।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक कर जमा न करने वाले करदाताओं पर अगले वित्तीय वर्ष में ब्याज और विलंब शुल्क लगाया जाएगा। वहीं श्रेणी कर न चुकाने पर अतिरिक्त आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते कर जमा कर अनावश्यक जुर्माने से बचें।

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